bhagvan birsa munda swarojgar yojana (भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना) मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति वर्ग ( ST ) के पात्र नागरिकों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए संचालित की जा रही एक योजना है। इस योजना के तहत पात्र आवेदकों को उद्योग परियोजनाओं के लिए 50 लाख रूपए तक तथा सेवा इकाई और खुदरा व्यवसाय हेतु 25 लाख रूपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है।
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birsa munda swarojgar yojana mp बिरसा मुंडा योजना के मुख्य उद्देश्य
इस योजना के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:
- अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना
- अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को आर्थिक विकास में सहायता करना
- अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना
birsa munda swarojgar yojana online registration बिरसा मुंडा योजना के लिए पात्रता
birsa munda swarojgar yojna registration के लिए पात्रता निम्नलिखित है:
- योजना का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण मध्यप्रदेश होगा (अर्थात योजना का लाभ उन्हीं उद्यमों को देय होगा, जो मध्यप्रदेश सीमा के अन्दर स्थापित हों)।
- आवेदक मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।
- आवेदक अनुसूचित जन जाति वर्ग का सदस्य हो। (सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र सलंग्न करना होगा)।
- आवेदन दिनांक को आयु 18 से 45 वर्ष के मध्य हो।
- किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तीय संस्था/सहकारी बैंक का चूककर्ता /अशोधी Defaulter नहीं होना चाहिए।
- यदि कोई व्यक्ति किसी शासकीय उद्यमी/स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत सहायता प्राप्त कर रहा हो, तो इस योजना के अन्तर्गत पात्र नहीं होगा।
- सिर्फ एक बार ही इस योजना के अन्तर्गत सहायता के लिए पात्र होगा।
- योजना उद्योग/सेवा व्यवसाय क्षेत्र के लिए होगी।
इस योजना के तहत मिलने वाले ऋण की ब्याज दर 5% प्रतिवर्ष है। ऋण की अवधि अधिकतम 7 वर्ष है। ऋण की गारंटी आदिवासी विकास निगम द्वारा दी जाती है।
birsa munda swarojgar yojana documents बिरसा मुंडा योजना के लिए दस्तावेज़
इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए आवेदक को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे:
- अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र ( जाती प्रमाण पत्र )
- आयु प्रमाण पत्र ( जन्म प्रमाण पत्र या 10वी की मार्कशीट)
- शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र (8वी की मार्कशीट या उससे अधिक)
- आय प्रमाण पत्र ( बनवाने के लिए यहाँ क्लीक करे )
- परिवार का स्थाई निवास प्रमाण पत्र ( बनवाने के लिए यहाँ क्लीक करे )
- व्यवसाय योजना (परियोजना प्रतिवेदन)
- पैन कार्ड ( बनवाने के लिए यहाँ क्लीक करे )
भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना मध्य प्रदेश सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। यह योजना अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करके उनके आर्थिक विकास में सहायता करती है।
birsa munda swarojgar yojana profits बिरसा मुंडा योजना के फ़ायेदे
- उद्योग विनिर्माण ईकाई के लिए राशि रु 1 लाख से रु 50 लाख तक की परियोजनाए
- सेवा (सर्विस ) ईकाई एवं खुदरा व्यवसाय (रिटेल ट्रेड ) हेतु रु 1 लाख से रु 25 लाख तक की परियोजनाए
- ब्याज अनुदान – योजनान्तर्गत अनुसूचित जन जाति वर्ग के हितग्राहियों को बैंक द्वारा वितरित / शेष (Outstanding) ऋण (Term Loan & Working Capital Loan ) पर प्रतिवर्ष 5% अथवा वास्तविक, (जो भी कम हो ) की दर से ब्याज अनुदान अधिकतम 7 वर्षो तक (मोरेटोरियम अवधि सहित ), नियमित रूप से ऋण भुगतान (निर्धारित समय एवं राशि ) की शर्त पर निगम द्वारा दिया जायेगा
bhagwan birsa munda swarojgar yojana apply online बिरसा मुंडा योजना ऑनलाइन आवेदन कैसे करे ??
आवेदन पत्र आदिवासी विकास निगम की वेबसाइट पर ऑनलाइन भरकर जमा किया जा सकता है।
बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना का फॉर्म आदित्य कंप्यूटर सेण्टर से भरे जा रहे है, उप्पर लिखे सभी आवश्यक दस्तावेज़ लेकर आदित्य कंप्यूटर सेण्टर चिचोली आये ! और अपना फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करवाएं
important links of birsa munda yojana महत्वपूर्ण लिंक्स
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आय प्रमाण पत्र बनाएं | यहाँ क्लीक करे |
स्थाई प्रमाण पत्र बनाएं | यहाँ क्लीक करे |
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